योग गुरु रामदेव को लगाई दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार, कहा कोरोना वायरस दवाई पर ना बोले अनाधिकारिक बाते

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव को फटकार लगाते हुए कोरोना वायरस की दवाई पर अनाधिकारिक बयान करने से मना किया है। पतंजलि की करोनिल की तारीफ करने के लिए अंग्रेजी दवाई की बुराई करने से लगाई रोक।
हाई कोर्ट ने कहा, "आप की दवाई की तारीफ करना और जो लोग आपमें विश्वास रखते है उन्हें दवाई के फायदे बताना आपका हक़ है लेकिन इसके चलते एलोपैथी के प्रति लोगो में नकारात्मकता और भ्रम फैलाना गलत है।
ये बात कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान कही। दरसल कुछ डॉक्टर्स ने बाबा रामदेव के विरुद्ध एलोपैथी को लेके भ्रम फ़ैलाने का केस दर्ज़ कराया था।
रामदेव कई बार करोनिल को कोरोना वायरस का इलाज बताते आये है जबकि करोनिल को ऐसा कोई लाइसेंस प्राप्त नहीं है और इसे सिर्फ इम्युनिटी बूस्टर के नाम से बाजार में बेचा जाता है।
हाल ही में रामदेव ने अमेरिकी राष्ट्रपति Joe Biden के कोरोना वायरस पॉजिटिव होने में कमेंट करते हुए वैक्सीन्स को फेलियर घोषित किया था।
केस की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।
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